छत्तीसगढ

High Court : व्याख्याता को हाईकोर्ट के निर्देश पर मिला 8 लाख एरियर्स व 10% ब्याज

बिलासपुर, 01 अप्रैल। High Court : कोर्ट में दायर अवमानना प्रकरण के बाद व्याख्याता को विभाग ने 8 लाख एरियर्स और 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान कर दिया। एरियर्स नहीं मिलने पर सचिव पंचायत, संचालक पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर व्याख्याता याचिकाकर्ता को दिनांक 25.03.2023 को 8,57,097/- का एरियर्स एवं 10 प्रतिशत बाज 85, 797/- का भुगतान पंचायत विभाग द्वारा कर दिया गया।

दरअसल याचिकाकर्ता तीरथ लाल सारथी व्याख्याता (पंचायत) के पद पर नियुक्त हुए थे। RMSA (सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत) स्कूल में कार्यरत थे। 8 साल की सेवा पूरी होने पर उनका संविलियन व्याख्याता एलबी के रूप में हुआ। 8 वर्ष पूर्ण होने पर पंचायत शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान देने का निर्देश था, जिसके कारण याचिकाकर्ता को विभाग ने पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किया, लेकिन एरियर्स की राशि नहीं दी।

इस मामले को लेकर व्याख्याता ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने इस मामले निर्देशित किया कि 4 माह के अंदर एरियर्स राशि का भुगतान कर दिया जाये, अन्यथा पात्रता दिनांक से 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने ये आदेश 15 मार्च 2022 को दिया था। लेकिन विभाग की तरफ से इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कोर्ट में अवमानना याचिका लगायी गयी। नोटिस के बाद भी संचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित नहीं हुए।

जिसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति पी०सेम कोशी के एकलपीठ ने 31 जनवरी 2023 को अवमाननाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उनके विरूद्ध दिनांक 9 फरवरी 2023 को 25,000/- रू० का जमानती वारंट जारी किया गया, जिसके पश्चात् याचिकाकर्ता को दिनांक 25 मार्च 2023 को 8,57,097/- का एरियर्स एवं 10 प्रतिशत बयाज 85,797/- का भुगतान कर दिया गया।

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