मध्यप्रदेशराज्य

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का इंदौर जिले में प्रभावी पालन

130 प्रकरणों में एक करोड़ 14 लाख रुपये का अर्थदण्ड
कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

इंदौर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का इंदौर जिले में प्रभावी रूप से पालन कराया जा रहा है। जिले में गत जनवरी से अभी तक 130 दायर प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इन प्रकरणों में एक करोड़ 14 लाख रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया इसमें से 80 लाख 80 हजार रुपये का अर्थदण्ड वसूल किया जा चुका है। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर 12 संस्थानों के लायसेंस/ पंजीयन निलंबित किए गये। इस अवधि में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा लायसेंस एवं पंजीयन से एक करोड़ 48 लाख 31 हजार रुपये का राजस्व हासिल किया गया है।

यह जानकारी आज यहां कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनीष स्वामी सहित समिति के सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का इंदौर जिले में कड़ाई से पालन कराने के निर्देश कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने दिये। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं सही माप से खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इसके लिए लगातार मुहिम चलाकर खाद्य सामग्री विक्रेताओं के यहां जाँच की जाये और खाद्य सामग्रियों के नमूने लेकर उनकी जाँच कराई जाये। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा मुहिम चलाकर दो हजार 300 से अधिक नमूने खाद्य सामग्रियों के लिये गए। अमानक पाये जाने पर मौके पर ही लगभग 75 लाख रुपये मूल्य की 71 हजार 534 किलो खाद्य सामग्री जप्त की गई। नागरिकों से शिकायत प्राप्त करने के लिए 311 एप पर भी व्यवस्था की गई है। इस एप पर अभी तक 150 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई जिस पर तुरंत कार्यवाही की गई। जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार मुहिम चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

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